बुरहानपुर: दानिश रज़ा खान: बुरहानपुर के पांडारोल नाले पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सीमांकन कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई आरटीआई एक्टिविस्ट और समाजसेवी राकेश सेईवाल द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के बाद की जा रही है।
शहर के प्रगति नगर से लेकर सिंधी बस्ती तक राजस्व और नगर निगम की टीम ने सीमांकन किया। मौके पर सात से आठ अतिक्रमण पाए गए, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नाले की कुल लंबाई 900 से 1000 मीटर तक बताई जा रही है।
यह मामला तब सामने आया जब राकेश सेईवाल ने 2023 में नाले पर अतिक्रमण की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।
सीमांकन के बाद अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। इस मामले में आगे और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिससे सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सके।
अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण नाले की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे बारिश के समय जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रशासन इस दिशा में कठोर कदम उठाते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।