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BREAKING NEWS: बुरहानपुर आजाद नगर में 5 अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: रिपोर्ट पढ़िए

बुरहानपुर: दानिश रज़ा खान। शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आजाद नगर क्षेत्र में 5 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों और अवैध कॉलोनी निर्माण के बाद प्लॉटधारकों को आवश्यक सुविधाएं न देने के आरोपों के चलते की गई। एफआईआर दर्ज करने का आदेश कलेक्टर और एसडीएम के अनुमोदन के बाद तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर किया गया।


अवैध कॉलोनियों की शिकायतों पर सख्ती आजाद नगर क्षेत्र की इरशाद कॉलोनी में हुए अवैध प्लॉट निर्माण को लेकर तहसीलदार रामलाल पगारे द्वारा पांच कॉलोनाइजरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। जिन कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें युसूफ बक्ष, मोहम्मद इरफान, अब्दुल रउफ, मोहम्मद जकी हाशमी, और सलीम खान शामिल हैं। ये कॉलोनाइजर खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1, 419/6/2, 419/7, और 419/8 में अवैध कॉलोनी निर्माण कर रहे थे।


कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि इन कॉलोनाइजरों ने ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। अवैध रूप से प्लॉट काटने के बाद इन कॉलोनाइजरों ने प्लॉटधारकों को पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराईं। इसके अलावा, यह कृत्य म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।


शिकायतों के बाद प्रशासन की कार्रवाई बुरहानपुर में अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉट धारकों को सुविधाएं न मिलने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में लगातार बढ़ रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों की पहचान कर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इन कॉलोनाइजरों पर आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


प्रशासन का सख्त संदेश यह कार्रवाई अवैध कॉलोनी काटने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी प्रशासन ने अन्य क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन आजाद नगर की इस कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।


इस कार्रवाई से शहर में अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है, और यह प्लॉट धारकों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत कदम माना जा रहा है।


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