बुरहानपुर: दानिश रज़ा खान: लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी और पेशे से वकील मनोज अग्रवाल द्वारा खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनोज अग्रवाल ने पाटील पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में बुरहानपुर सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन और डिफॉल्ट की जानकारी छिपाई थी।
अग्रवाल ने कोर्ट से मांग की थी कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटील का निर्वाचन रद्द करके दोबारा चुनाव कराने के बजाय दूसरे सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी को सांसद घोषित किया जाए। चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को पाटील के बाद सबसे अधिक वोट मिले थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस आधार को पर्याप्त नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया।
अब मनोज अग्रवाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है, और राजनीतिक गलियारे में सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।