बुरहानपुर: दानिश रज़ा खान: मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटील की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है और 5 दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर सांसद पाटील दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका आवेदन स्वतः खारिज हो जाएगा।
मामला 2024 लोकसभा चुनाव का है, जब कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटील पर चुनावी हलफनामे में बुरहानपुर सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक से लिए गए लोन और डिफॉल्ट की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह जानकारी छिपाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कदाचार की श्रेणी में आता है, और उन्होंने सांसद का निर्वाचन रद्द कर नए चुनाव की मांग की है।
कोर्ट ने बैंक के महाप्रबंधक को 8 नवंबर को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिसका खर्च सांसद पाटील को वहन करना होगा। सांसद ने अपनी ओर से दावा किया है कि नामांकन के समय उन पर कोई लोन डिफॉल्ट नहीं था और याचिका निराधार है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले कदम पर हैं।