बुरहानपुर (दानिश रज़ा खान) बुरहानपुर के थाना खकनार क्षेत्र में 2023 में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और ₹7,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी मुकेश पिता रमेश बिलावेकर 19 निवासी धाबा, थाना खकनार, ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
घटना का विवरण और कानूनी प्रक्रिया
आरोपी के खिलाफ थाना खकनार में अपराध क्रमांक 982/23 के तहत भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(n), 376(2)(k) और पॉक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) की धारा 3/4, 5(L)/6 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक बसंती चौहान द्वारा की गई और 27 जनवरी 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।
न्यायालय का फैसला और सजा
विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट ने आरोपी मुकेश को कई धाराओं में दोषी पाया:
- पॉक्सो एक्ट की धारा 5(l)/6 और IPC की धारा 376(3), 376(2)(n), 376(2)(k) के तहत 20 साल का कठोर कारावास और ₹5,000 का जुर्माना।
- IPC की धारा 363 के तहत 5 साल का कारावास और ₹1,000 का जुर्माना।
- IPC की धारा 366 के तहत 5 साल का कारावास और ₹1,000 का जुर्माना।
माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी को सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी।
प्रकरण में प्रशासन की पैरवी
इस प्रकरण में प्रशासन lकी ओर से विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने सफलतापूर्वक पैरवी की। न्यायालय का यह निर्णय समाज में कानून के प्रति आस्था और न्याय की उम्मीद को और मजबूत करता है। इस फैसले ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों पर कानून सख्त कार्रवाई करेगा और दोषियों को कठोर सजा से नहीं बख्शा जाएगा।