BNC News नेटवर्क | दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार (16 मई) को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। दरअसल, CM केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है।
आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अदालत में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। दिल्ली सीएम का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 जून तक ही जमानत दी हुई है। उन्हें 2 जून को कोर्ट मे सरेंडर करना है।
बताया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली सीएम की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं, हमारा आदेश साफ है कि उन्हें सरेंडर करना होगा।