(रिपोर्टर / दानिश रज़ा खान)
बुरहानपुर में लंबे समय के बाद जिला प्रशासन का हथौडा अवैध कॉलोनियों पर चला है करीब 125 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर लिया गया है इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए जिला प्रशासन अभियान चलाएगा इसके बाद भी जो कॉलोनाईजर अपनी कॉलोनी को वैध नहीं कराएंगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी
बुरहानपुर में कुकुरमुक्ते की तरह भूमाफियाओं ने कृषि भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के सौ से अधिक कॉलोनिया काट दी है यह कॉलोनाईजर ग्राहकों को सब्जबाग दिखाकर प्लाट बेच देते है साथ ही सरकारी राजस्व को चुना लगाकर चांदी काट रहे है लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कृषि भूमि पर बिना परमिशन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिेए है कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम केआर बडोले तहसीलदार मुकेश काशिव, रामलाल पगारे, की अगुवाई में राजस्व अमले ने चिन्हित ऐसी कॉलोनी में जेसीबी की मदद से उनके व्दारा प्लाटिंग के लिए लगाए पोल और अस्थाई मार्गों को हटाया
सभी को नोटिस दिया जाएगा उनके डायवर्जन, टीएनसीपी विभाग की परमिशन रेरा से पंजीयन आदि आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएगे समय सीमा में कॉलोनाई जर इन सब की पूर्ति नहीं करते है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी
प्रशासनिक उदासीनता से बेपरवाह
लंबे समय से जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण इलाको में अवैध कॉलोनी का गोरखधंधा चल रहा है बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से प्रशासनिक व मैदानी अमले से इन अवैध कॉलोनाईजरों की सांठगांठ प्रतीत होती है प्रशासनिक उदासीनता से इन अवैध कॉलोनाईजरों के हौसले इतने बुलंद है कि यह एक ही प्लाट को एक से अधिक लोगो को बेच देते है या फिर सौदा करते समय जो जगह बताते है और कब्जा देने के समय दूसरी जगह बताते है जिससे नागरिक काफी परेशान होते है
टीएनसीसी की परमिशन नहीं, रेरा का पंजीयन भी नहीं
सूत्रों के अनुसार अधिकतर कॉलोनाईजरों ने कृषि भूमि पर केवल एसडीएम कार्यालय से डायवर्जन कराया है जबकि कॉलोनी विकसित करने के लिए टीएनसीपी विभाग यानी नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से कॉलोनी का नक्शा पास कराकर परमिशन लेनी होती है साथ ही रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है रेरा कॉलोनी में निवेश या प्लाट फ्लैट खऱीदने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठिन संस्था है कॉलोनाईजरों ने ना तो टीएनसीपी से परमिशन ली है और ना ही रेरा में पंजीयन कराया है
अवैध को वैध नहीं कराया तो होगी एफआईआर
तहसीलदार मुकेश काशिव व एसडीएम केआर बडोले ने बताया करीब 125 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है जिनके कागजों की जांच होगी टीएनसीपी से अनुमति, रेरा का पंजीयन और जमीन का डायवर्जन कराया है या नहीं नोटिस जारी कर 8 से 10 दिन का समय दिया जाएगा इसके बाद भी अवैध कॉलोनी वैध नहीं कराई तो एफआईआर की जाएगी